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विदेशी नागरिकों के जिला नूंह में आने या रुकने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर फोर्नर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके की जाएगी सख़्त कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक नूंह

 विदेशी नागरिकों के जिला नूंह में आने या रुकने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर फोर्नर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके की जाएगी सख़्त कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक नूंह



बिलाल अहमद/ब्यूरो चीफ नूह मेवात।


नूंह - पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी मेहमानों/किरायेदारों की अनुमति व वेरिफिकेशन के बारे में पुलिस अधीक्षक नूंह ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं, साथ ही मीडिया के माध्यम से आम लोगों को इस बारे में आगाह किया है कि विदेशी किरायेदारों की वेरिफिकेशन करवाएं । इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं । लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति/होटल मालिक/कंपनी मालिक पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं और अपने आप व आस-पास के लोगों को खतरे में डालते हैं इसकी वजह से कोई भी घटना घटित हो सकती है ।


सुरक्षा प्रभारी नूंह राजबीर सिंह ने बताया कि बहुत से विदेशी नागरिक बहुत सारे कार्यों से जिला नूंह में आते हैं और यहां पर ठहरते हैं । विदेशी नागरिकों को कमरा देने से पहले हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल या गेस्ट हाउस संचालक को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग (पुलिस अधीक्षक कार्यालय नूंह) से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है । विदेशी नागरिकों के ठहरने के लिए फॉर्म C भरना आवश्यक है । जिसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से फॉर्म C भरने की अनुमति लें ।


 (FRRO.GOV.IN और Bureau of immigration की वेबसाइट पर जाकर, कार्यवाही के लिए कंपनी / होटल मालिक/ हॉस्पिटल प्रबंधक को अपना यूजर/आईडी पासवर्ड बनाना होगा, जो जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा से रिकमेंड होगा)


बिना अनुमति/सूचना के किसी विदेशी नागरिक को किराए पर व अन्य तरीके से रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है । इसके साथ ही होटल संचालक व कम्पनी मालिक/प्रबंधक, विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में सही तरीके से दर्ज करें । नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी । इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी करने के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें।

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