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पुलिस अधीक्षक नूंह श्री वरुण सिंगला के मार्ग-दर्शन में जिला नूंह पुलिस की दमदार व उत्कृष्ट पैरवी से गोकशी के मामलें में दोषी खालिद उर्फ डल्ला निवासी घासेड़ा को 4 साल की सजा व 30 हजार जुर्माना ।

पुलिस अधीक्षक नूंह श्री वरुण सिंगला के मार्ग-दर्शन में जिला नूंह पुलिस की दमदार व उत्कृष्ट पैरवी से गोकशी के मामलें में दोषी खालिद उर्फ डल्ला निवासी घासेड़ा को 4 साल की सजा व 30 हजार जुर्माना ।



बिलाल अहमद/ब्यूरो चीफ नूह मेवात।

 नूंह : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि हरियाणा सरकार द्वारा गौ तस्करी व गोकशी का कानून बनाने के बाद अब उसका असर देखने को मिलने लगा है । पुलिस अधीक्षक नूंह श्री वरुण सिंगला के मार्ग-दर्शन में जिला नूंह पुलिस की दमदार व उत्कृष्ट पैरवी के कारण नूंह जिले में गौ-तस्करी व गोकशी करने वाले अपराधियों पर अब नूंह के 1 नम्बर कोर्ट रूम ने सख्त रुख अपनाते हुए एक फैसला सुनाया है । नूंह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशील कुमार की कोर्ट ने जिले के घासेड़ा गांव के रहने वाले खालिद उर्फ डल्ला नाम के आरोपी को दोषी ठहराया है । खालिद उर्फ डल्ला के खिलाफ सीएस एक्ट (पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960) के तहत 7 फरवरी 2019 को थाना सदर नूंह पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था । इसके बाद सदर नूंह पुलिस द्वारा 14 मार्च 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया । आगे जानकारी देते हुए बतलाया कि घासेड़ा निवासी खालिद उर्फ डल्ला के खिलाफ मुकदमा नंबर 123/2019 सेक्शन 13/1 और सेक्शन 13/3 के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया । नूंह पुलिस के द्वारा इस केस की दमदार व उत्कृष्ट पैरवी करने के बाद माननीय अदालत में इस केस की सुनवाई होने पर आरोपी दोषी पाया गया । जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशील कुमार ने आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सेक्शन 13/1 में 4 साल की सजा सुनाई तथा 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया । इसके अलावा सेक्शन 13/ 3 में 3 साल की सजा तथा 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और यदि आरोपी कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को नहीं भरेगा तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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