जिला नूंह पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सबूतो की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी से कई अपराधियो की सजा दिलाने मे मिली कामयाबी।
एसपी वरुण सिंगला आईपीएस, पुलिस अधीक्षक नूँह के मार्ग दर्शन से जिला नूंह पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सबूतो की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी से कई अपराधियो की सजा दिलाने मे मिली कामयाबी।
अलग-2 अपराधो के अपराधियो को कारावास की सजा के साथ-2 जुर्माने से भी किया गया सजा।
जुर्माना न भरने पर आरोपियो को अतिरिक्त कारावास की सजा के माननीय अदालत द्वारा किए आदेश।
बिलाल अहमद/ब्यूरो चीफ नूह मेवात।
पुलिस प्रवक्ता नूंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला आईपीएस ने जिला नूह के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को पिडित द्वारा तुरन्त शिकायत मिलने पर तुरन्त कार्यवाही के बारे दिशा-निर्देश जारी किये हुए है। इन्ही मार्ग-दर्शन के चलते जिला नूंह मे प्राप्त शिकायतो पर बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करे और साथ ही महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट के अभियोगो मे महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपी को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला नूंह पुलिस द्वारा कई अभियोगो मे लगातार दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी से तकनीकी साक्ष्य व सबूतो के आधार पर थाना महिला नूह मे एक शिकायतकर्ता की नाबालिग लडकी उम्र 14-15 साल को आरोपी नसीम पुत्र आजाद निवासी पल्ला थाना सदर नूह द्वारा जबरन अपहरण करके सामुहिक बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने का एक अभियोग सख्या- 25/2020 धारा 376-डी,366-ए,506 भा.द.स. एवं 6 पोस्को एक्ट अंकित है। जिसमे आरोपी नसीम उपरोक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके माननीय अदालत मे पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नही बरती। जिसमे अदालत श्री अमित वर्मा ए,सी,जे, नूंह से 3 साल की सजा सुनाई।
इसी प्रकार से आरोपी नसीम पुत्र शकुर निवासी रानियाकी थाना सदर तावडू के खिलाफ सी.आई.ए. नूंह ने एक चोरी शुदा मोटर साईकिल को अपने कब्जे मे रखने के अपराध मे अभियोग सख्या-554/2018 धारा 379, 411 भा.द.स. थाना सदर नूंह मे अंकित करके जेल भेजा दिया गया है। जिसकी लगातार तकनीकी साक्ष्य व सबूतो के आधार पर उत्कृष्ट एवं दमदार पैरवी से दौराने सुनवाई माननीय अदालत श्री मोहित जे,एम, आई,सी, सिविल कोर्ट नूंह से आरोपी नसीम को 1 साल की सजा व 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
इसके बाद एक अभियोग सख्या 420/2015 धारा 323, 325, 506 भा.द.स. थाना सदर तावडू मे लडाई झगडे करने के आरोप मे 3 आरोपी मुब्बी व इरफान पुत्रान नसरु, इरसाद पुत्र अकबर निवासियान सिलखो थाना सदर तावडू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके माननीय अदालत मे पेश किया गया। जिसको दौराने सुनवाई माननीय अदालत श्री सतीश कुमार ए,सी,जे,एम सिविल कोर्ट नूंह से तीनो को तीन-2 साल की सजा व 800 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसी क्रम मे अभियोग सख्या 213/2016 धारा 323, 341, 506 भा.द.स. थाना पुन्हाना मे लडाई झगडे करने के आरोप मे 5 आरोपी आरिफ पुत्र जानू, जान मौ0 पुत्र फज्जर, आमीन पुत्र गुटारी, आसू पुत्र आमीन, आमीर पुत्र जानू निवासियान सिगांर थाना पुन्हाना को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके माननीय अदालत मे पेश किये गये। जिसको दौराने सुनवाई माननीय अदालत श्रीमति नितिका भारद्वाज जे,एम,आई,सी. कैम्प कोर्ट पुन्हाना से पांचो आरोपियो को दो-दो साल की प्रति एक को 7000/- रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
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