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समर हॉस्पिटल पुन्हाना से दवाईयो के साथ नशीली दवाईयाँ बेचने वाले डॉक्टर को किया गिरफ्तार।

श्री वरुण सिंगला, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक नूहँ के मार्ग दर्शन से जिला नूहँ पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से चल रहे अस्पताल का किया पर्दाफाश:-

संयुक्त रैड समर हस्पताल बड़कली पुन्हाना रोड मे operation उपरांत मरीजों की देख रेख करने कोई शिक्षित/डिग्री होल्डर स्टाफ नर्स ANM/GNM नहीं ।

 समर हॉस्पिटल पुन्हाना से दवाईयो के साथ नशीली दवाईयाँ बेचने वाले डॉक्टर को किया गिरफ्तार।


बिलाल अहमद/ब्यूरो चीफ नूह मेवात।

            पुलिस प्रवक्ता नूह ने जानकारी देते हुए बतलाया कि श्री वरुण सिंगला आई0पी0एस0, पुलिस अधीक्षक, नूहँ के मार्ग-दर्शन से जिला नूहँ पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से चल रहे अस्पताल का पर्दाफाश किया गया है। 

  पुलिस प्रवक्ता नूह बतलाया कि दिनांक 08/12/2021 मुख्यमंत्री उड़नदस्ता हरियाणा रेवाड़ी की सूचना पर CHC पुन्हाना डा0 की टीम ने पुलिस चौकी पुन्हाना की पुलिस सहित संयुक्त रैड समर हस्पताल बड़कली पुन्हाना रोड पर बिना डिग्री के डॉक्टर गैर कानूनी तरीके से चल रहे अस्पताल पर रैड की। जिसमे SMO कपिल देव द्वारा एक टीम डॉ इरफ़ान मोहम्मद , डॉक्टर अनीता श्री रोग विशेषग्य , प्रदीप कुमार फार्मासिस्ट व युनुश क्लर्क को गठित करके समर अस्पताल पहुच कर निरिक्षण किया गया जहाँ पर लियाकत अली पुत्र अब्दुल रहीम इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम गाँव शमशाबाद खेचतान व इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम संचालक समर हॉस्पिटल पुन्हाना ने बताया उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है और वहां पर दाखिल मरीजों का उपचार डॉ संदीप जैन निवासी फरीदाबाद आकर करते हैं। जो operation उपरांत मरीजों की देख रेख करने कोई शिक्षित/डिग्री होल्डर स्टाफ नर्स ANM/GNM नहीं मिला। बिना लाइसेंस व अनुमति के हॉस्पिटल व operation theatre चला कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखा करके अनुचित लाभ कमाने कि नियत से कानून का उलंघन करते है। जो तीनो के खिलाफ IMC act कि धारा 15(2) B 18A , 18C cosmetic Act व 22 NDPS Act 336, 420 IPC में थाना पुन्हाना मे मुकदमा दर्ज किया गया। जो आरोपियान लियाकत अली पुत्र अब्दुल रहीम वा हॉस्पिटल संचालक आरोपी इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम निवासियान शमशाबाद खेचतान को गिरफ्तार किया जा चुका है। दवाईयाँ मय सैम्पल सील की ड्रग इंस्पेक्टर श्री दिनेश राणा से राय हासिल की जिसने you are intimated that undersigned is unable to give opinion regarding recovered drugs just only on the basis of name of drug तहरीर किया। जो 2 Injection Midazolam 10ml  का batch no. V305514, mfg date Jan 2021 व expiry date December 2022 है व एक injection Midazolam 10ml खुला हुआ जिसके ऊपर बैच नंबर, mfg date व expiry date मिटी हुई जिसकी मात्रा लगभग 0.025gm तथा एक injection ketamine 10 ml batch no. KME811, mfg date 11/2018, Expiry date 10/2021 को माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके उपरोक्त नसीली दवाइयों की इनवेंटरी कराई गई। उसके पश्चात मुकदमा हजा मे अस्पताल संचालक आरोपी डॉ संदीप जैन पुत्र जनेश चंद जैन निवासी सी-2, 502 प्रणायाम सोसाइटी सैक्टर 82 फ़रीदाबाद को काफी तलाश किया। जिसके खिलाफ एक और मुकदमा न0 - 101 दिनांक 16.03.2022 धारा 3,4,5 MTP Act 1971, 15(2) 15(3) IMC ACT, 27B(ii), 27D drugs & cosmetics Act 420,336,506,120B IPC थाना पुन्हाना मे अंकित पाया गया है। जो आरोपी डॉ संदीप जैन पुत्र जनेश चंद जैन निवासी सी-2, 502 प्रणायाम सोसाइटी सैक्टर 82 फ़रीदाबाद को दोनो मुकदमो मे दिनांक 18.01.2023 को उपo निo अब्दुल मजीद चौकी शहर पुनहाना द्वारा गिरफ्तार करके माननीय अदालत मे पेश किया गया है।

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